चुरचू में आसमानी बिजली से 108 एम्बुलेंस के चालक की हुई मौत।

चुरचू में आसमानी बिजली से 108 एम्बुलेंस के चालक की हुई मौत।

चरही। लोगो को आपदा में अस्पताल तक पहुचाने वाला और लोगो को जिंदगी देने वाला एक दिन खुद उसी वाहन में सवार होकर अस्पताल पहुंचेगा और जिंदगी की जंग हार जाएगा, ऐसा कम ही देखने को मिलता है।  बुधवार को आसमानी बिजली के कहर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरचू में कार्यरत 108 एम्बुलेंस के चालक खुशी प्रजापति को अपने आगोश में ले लिया और शाम को हुई बारिश के दौरान वज्रपात के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वज्रपात की घटना बोदरा के खिजुरिया टांड़ में हुई, जिसमें दो अन्य और लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आनन-फानन में सभी को उसे 108 की मदद से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी लोगों को मिली तो पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। 
मृतक के घर मे मातम पसर गया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद विभाग के द्वारा उसके पार्थिव शरीर को चार एंबुलेंस के साथ उसके गांव भेजा गया, जिसके बाद बुधवार शाम को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना पर प्रखण्ड के जिला परिषद सदस्य वासुदेव करमाली, बीडीओ, चूरचू मुखिया पूनम बेसरा, चिकित्सा प्रभारी डॉ अशोक राम ने शोक व्यक्त किया है। इधर ऐसी घटनाओं ने लोगो की चिंता बढ़ा दिया है। इस बार का मॉनसूनी बारिश खुशियों की जगह गम लेकर आया है। पिछले दो बार हुई जोरदार बारिश में जिले में एक के बाद एक लगातार दो अशुभ घटनाएं देखने को मिली। पहले सिलवार और अब चुरचू प्रखण्ड का बोदरा गांव में दर्दनाक प्राकृतिक आपदा इसका गवाह बना है।
वज्रपात से प्रभावितों को मिलता है सरकारी मुआवजा
प्राकृतिक आपदा वज्रपात से नुकसान होने पर सरकार द्वारा प्रभावितों के लिए मुआवजा देने का प्रावधान है। वज्रपात से किसी की माैत हो जाती है, तो उसके आश्रित को चार लाख रुपए मिलेंगे। प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य सरकार के पास मुआवजा का दावा कर सकते हैं। मुआवजा की राशि अंचल कार्यालय से दी जाएगी। अगर वज्रपात से किसी की दोनों आंखें व दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो सरकार की ओर से दाे लाख रुपए बताैर मुआवजा परिजनों को दिए जाने का प्रावधान है। आंशिक में भी मुआवजा देने का प्रावधान है। माैत या अंगाें काे क्षति पहुंचने की स्थिति में मुआवजा के लिए परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डॉक्टर का सर्टिफिकेट अंचल कार्यालय में जमा करना पड़ता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता।

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