हजारीबाग अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, जानिए किन चीजों पर रहेगी पूर्ण प्रतिबंध।
उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के आदेश ज्ञापांक 336/ सी०, 14/03/2022 के संयुक्त आदेशानुसार देश के विभिन्न भागों में घटित साम्प्रदायिक घटना एवं पूर्व के वर्षों में जिले में घटित घटना के आलोक में वर्तमान में साम्प्रदायिक स्थिति को देखते हुए होली-2022 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु पूरे हजारीबाग अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दे०प्र०सं० की धारा 144 तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया ताकि विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।
विद्या भूषण कुमार (झा०प्र०से०), अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दं०प्र०सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया। तथा निम्नांकित आदेश जारी किया गया।
(1) होली के दिन किसी भी घातक हथियार अग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
(2) होली पर्व के अवसर पर Social Networking जैसे Whatsapp, Twitter, Facebook and any other Social Media/Media Platform पर भड़काऊ साम्प्रदायिक मैसेज/ऑडियो/विडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति/ एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी।
(3) होलिका दहन एवं होली कार्यक्रम के दौरान जबरदस्ती न तो किसी को गुलाल / रंग लगाया जाय और न ही किसी प्रकार की हुड़दंगवाजी की जाय जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
(4) The Jharkhand Control of the use and play of Loudspeakers Act. 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।
(5) होली के दिन शांतिप्रिय और नशामुक्त कार्यक्रम होना चाहिए।
(6) दिनांक 17/03/2022 को आयोजित होलिका दहन का कार्यक्रम ऐसे जगह आयोजित हो जो बिजली के पोल, अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर हो ।
(7) होलिका दहन एवं होली कार्यक्रम को आयोजित करने के दौरान यातायात व्यवस्था को बाधित नहीं किया जायगा
(8) Covid- 19 महामारी के मधेनजर सरकार द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों का अनुपालन हरहाल में करना सुनिश्चित करेंगे।
(9)यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/ पुलिस बल / सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
(10) यह निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी-विवाह में लागू नहीं होगा। (11) यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16/03/2022 से 19/03/2022 तक लागू रहेगा।
चूंकि नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से तामिला करवाना संभव नहीं है। फलस्परूप एकतरफा (Ex-parte) आदेश पारित किया जाता है। इसे लागू करने की जिम्मेवारी सभी थाना प्रभारी को होगी।
यह निषेधाज्ञा आदेश हजारीबाग सदर अनुमंडल के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से दिनांक 15/03/2022 को निर्गत किया गया।








